उत्तराखंड शासन ने अधिकारियों की तैनाती को लेकर सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से विभिन्न विभागों द्वारा नियमों को दरकिनार कर अपने स्तर से वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जा रही थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। शासन ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि वित्त विभाग ही अब ट्रांसफर-पोस्टिंग का एकमात्र सक्षम प्राधिकरण होगा।
वित्त विभाग की ओर से प्रमुख सचिव वित्त आर.के. सुधांशु ने सभी विभागों को पत्र जारी कर यह साफ कर दिया है कि वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती केवल वित्त विभाग के माध्यम से ही की जाएगी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ विभागों द्वारा स्वविवेक से नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे थे, जो कि पूरी तरह नियम विरुद्ध हैं।
हाल के दिनों में शासन स्तर पर ऐसी सूचनाएं सामने आईं थीं कि कई विभागों ने अपने-अपने स्तर पर वित्त नियंत्रकों या अधिकारियों की तैनाती कर दी थी। यह व्यवस्था वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक प्रक्रिया के खिलाफ थी। इसी को देखते हुए शासन ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब से केवल वित्त विभाग ही इन नियुक्तियों का अधिकार रखेगा।
⚙️ नई व्यवस्था के तहत किसी भी विभाग को यदि अतिरिक्त वित्त अधिकारी की आवश्यकता है, तो वह प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भेजेगा। वित्त विभाग संपूर्ण परीक्षण के बाद उचित अधिकारी की तैनाती करेगा। किसी भी अन्य माध्यम से जारी किए गए तैनाती आदेश को अमान्य माना जाएगा।
प्रमुख सचिव के आदेश के अनुसार, यह निर्णय वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता, प्रशासनिक अनुशासन, और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उनकी कार्यकुशलता और अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे विभागीय कार्यों में कोई रुकावट न आए।