हल्द्वानी के भाजपा नेता और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर गंभीर आरोपों के चलते उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है।
मुकेश बोरा पर उसकी सहकर्मी महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है। लालकुआं कोतवाली में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
एक सितंबर को एक विधवा महिला ने लालकुआं पुलिस को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुकेश बोरा ने उसकी अस्थायी नौकरी को स्थायी करने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी दावा किया कि बोरा ने उसे काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया था, जहां उनका नाम एंट्री रजिस्टर में दर्ज पाया गया।
महिला के बयान के बाद, पुलिस ने उसकी 12 साल की बेटी के भी बयान दर्ज किए। नाबालिग ने मां के आरोपों की पुष्टि की, जिससे मुकेश बोरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। अग्रिम जमानत की अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके बाद मुकेश बोरा फरार हो गया।
पुलिस ने दो टीमें गठित कर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक वह पकड़ा नहीं गया। सोमवार को न्यायालय ने मुकेश बोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया। सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी ने बताया कि टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए जुटी हैं और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा।