उत्तराखंड में एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। ड्यूटी में लापरवाही का मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पर सख्त कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जनपद चमोली के प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मो. शाह हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई डॉ. हसन द्वारा रुद्रप्रयाग जिले के तिलणी क्षेत्र में की गई एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद की गई, जिसमें उनकी स्कॉर्पियो वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की रिपोर्ट 3 अगस्त 2025 को महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुई, जिसमें डॉ. हसन के शराब सेवन की पुष्टि की गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उनका व्यवहार उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन है। इस आधार पर उत्तराखंड अपील एवं अनुशासन नियमावली 2003 के नियम-4 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से उन्हें जनहित में निलंबित कर दिया गया है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी दी कि यह निर्णय मुख्यमंत्री धामी की “शून्य सहिष्णुता” (Zero Tolerance) नीति के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि, “प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही, अनुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सेवा भाव के मूल्यों से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।”
डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि यह घटना न केवल पीड़ितों के लिए दुखद है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की साख पर भी सवाल खड़े करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में अनुशासनहीनता या गैर-जिम्मेदार व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निलंबन की अवधि में डॉ. हसन को रुद्रप्रयाग मुख्यालय पर पदस्थापित रखा गया है, जहां से वे विभागीय जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र जांच सुनिश्चित की जाए। यदि दोष सिद्ध होता है, तो नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।