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जवाब दो वरना नतीजे भुगतो…नैनीताल अपहरण कांड में हाईकोर्ट का सख्त रुख, लगाई फटकार

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई घटना और कथित रूप से पांच सदस्यों के अपहरण के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।

कोर्ट ने सीआईडी जांच की धीमी गति और अब तक की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली सुनवाई से पूर्व (17 अक्टूबर) तक अब तक की पूरी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए।

हालांकि, आज की सुनवाई में राज्य सरकार और चार जांच अधिकारियों (आईओ) की मौजूदगी में यह बताया गया कि घटना के दिन चार एफआईआर दर्ज की गई हैं और जांच जारी है। लेकिन हाईकोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इन एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक किन-किन आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है, यह स्पष्ट नहीं है।

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पीड़ित पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी, जो अब तक पेश नहीं की गई। साथ ही अपहरण करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ितों ने यह भी मांग रखी कि मामले की जांच सीआईडी से हटाकर किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

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सरकार की ओर से बताया गया कि अपहरण के मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है, जिस पर अतिरिक्त समय मांगा गया।

गौरतलब है कि 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव से पहले कुछ सदस्यों के कथित अपहरण की खबरों पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि मामले की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। लेकिन दो माह बाद भी कोई ठोस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई, जिससे हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। अब अदालत ने सरकार को 17 अक्टूबर से पहले विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगली सुनवाई में मामले की स्थिति स्पष्ट की जा सके।

हिल दर्पण डेस्क

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