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नए अपराधिक कानून……….उत्तराखंड में पहली एफआईआर दर्ज, ये है धारा

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देश में एक जुलाई यानि आज से नए अपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा हरिद्वार जिले की ज्वालापुर कोतवाली में किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है।

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हरिद्वार जिले के कोतवाली ज्वालापुर में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने औपचारिक रूप से राज्य में इसकी शुरुआत कर दी है। ज्वालापुर कोतवाली में सुबह तड़के मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें पुलिस ने धारा 173 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। हरिद्वार पुलिस की मानें तो नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है। इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी।

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उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि आज नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और यह अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है।

हिल दर्पण डेस्क

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